जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने गंगापुर सिटी नगर परिषद में वित्तीय अनियमितताओं की जांच कराने और जांच अधिकारी बदलने के स्वायत्त शासन विभाग के गत पांच जनवरी को जारी आदेश पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने गंगापुर सिटी विधायक रामकेश मीणा, स्वायत्त शासन सचिव और डीएलबी सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जस्टिस इंद्रजीत सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश गंगापुर सिटी नगर परिषद के चेयरमैन शिवरतन अग्रवाल की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता विमल चौधरी और अधिवक्ता योगेश टेलर ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता गंगापुर सिटी नगर परिषद का निर्वाचित चेयरमैन है. उसने सफाई, अतिक्रमण, सीवरेज के रखरखाव, बिजली, पट्टा वितरण और भ्रष्टाचार सहित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर आयुक्त, कलेक्टर और डीएलबी सचिव को कई बार शिकायत दी, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई. याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता की ओर से कमिश्नर व कर्मचारियों के खिलाफ की गई शिकायतों के चलते स्थानीय विधायक रामकेश मीणा ने याचिकाकर्ता के खिलाफ मंत्री को शिकायती पत्र भेजा.