जयपुर.राज्य सरकार ने राजकीय महाराजा पब्लिक लाइब्रेरी, जयपुर में कार्यरत कनिष्ठ सहायक का कोटपूतली लाइब्रेरी में तबादला कर दिया, लेकिन वहां कनिष्ठ सहायक का पद ही स्वीकृत नहीं है. ऐसे में कनिष्ठ सहायक की ओर से हाईकोर्ट में राज्य सरकार के इस आदेश को चुनौती दी गई. जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कनिष्ठ सहायक के तबादले पर अंतरिम रोक लगाते हुए अतिरिक्त शिक्षा सचिव और भाषा एवं पुस्तकालय विभाग के निदेशक सहित अन्य से जवाब तलब किया है. जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस अनिल उपमन की खंडपीठ ने यह आदेश शिव शंकर की अपील पर दिए.
अपील में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता राजकीय महाराजा पब्लिक लाइब्रेरी में कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत है. राज्य सरकार ने गत जनवरी माह में उसका तबादल राजकीय पब्लिक जिला लाइब्रेरी कोटपुतली कर दिया, जबकि वहां पर कनिष्ठ सहायक का पद ही स्वीकृत नहीं है. ऐसे में याचिकाकर्ता का तबादला वहां नहीं किया जा सकता, यदि याचिकाकर्ता वहां जाएगा तो भी बिना स्वीकृत पद किसका पदभार ग्रहण करेगा. किसी भी कर्मचारी का तबादला उसी स्थान पर हो सकता है, जहां उस पद का स्वीकृत कैडर हो.