जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने आरटीई कानून के तहत निजी स्कूलों में पहली कक्षा में बच्चों को प्रवेश (Rajasthan High Court stayed the implementation) देने की बाध्यता से जुडे़ मामले में राज्य सरकार के गत 6 व 7 सितंबर के आदेशों की क्रियांविति पर रोक लगा दी है. साथ ही अदालत ने मामले में शिक्षा विभाग से जवाब तलब किया है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि रोक याचिकाकर्ता के मामले तक ही सीमित रहेगी. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश मैनेजिंग कमेटी महाराजा सवाई मानसिंह विद्यालय की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता अनुरूप सिंघी ने बताया कि स्कूल शिक्षा निदेशक व जिला शिक्षा अधिकारी ने गत 6 व 7 सितंबर को आदेश जारी कर कहा कि याचिकाकर्ता सहित अन्य स्कूलों ने शैक्षणिक सत्र 2022-23 में आरटीई कानून का उल्लंघन करते हुए पहली कक्षा में बच्चों को प्रवेश नहीं दिया है. ऐसे में क्यों ना उनको दी गई मान्यता को वापस ले लिया जाए.