जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती-2022 के लेवल 2 विशेष शिक्षक के पद पर विशेष शिक्षा में डिप्लोमाधारियों को नियुक्ति नहीं देने पर जवाब मागा है. कोर्ट ने शिक्षा सचिव, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक, एनसीटीई सचिव, रिहैबिलिटेशन कौंसिल ऑफ इंडिया के सचिव और कर्मचारी चयन बोर्ड सचिव सहित अन्य से जवाब मांगा है. अदालत ने इन अधिकारियों से पूछा है कि क्यों न विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा रखने वाले अभ्यर्थियों को विशेष शिक्षक पद पर नियुक्ति दी जाए. जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश विनीत कुमार व अन्य की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने शिक्षक भर्ती-2022 के तहत विशेष शिक्षक पद लेवल 2 के लिए गत 16 दिसंबर को भर्ती निकाली थी. जिसमें याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किया था. कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित लिखित परीक्षा में भाग लेकर याचिकाकर्ता के कट ऑफ से अधिक आ गए. इसके बावजूद उन्हें यह कहते हुए नियुक्ति देने से इनकार कर दिया कि उनके पास विशेष शिक्षा में बीएड के बजाए द्विवर्षीय डिप्लोमा है.