जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने पीटीआई भर्ती-2022 में चयन होने और जिला आवंटन के बाद भी अभ्यर्थी को एफआईआर दर्ज होने के आधार पर नियुक्ति नहीं देने पर शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक, और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश खेमराम की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.
अदालत ने इन अधिकारियों से पूछा है कि केवल आपराधिक प्रकरण दर्ज होने पर ही चयनित पीटीआई को नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही है?. याचिका में अधिवक्ता आरपी सैनी ने अदालत को बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने वर्ष 2022 में पीटीआई के 5546 पदों के भर्ती निकाली. जिसकी लिखित परीक्षा में शामिल होकर याचिकाकर्ता ने मेरिट में स्थान हासिल किया. इस पर कर्मचारी चयन बोर्ड ने उसका चयन कर काउंसलिंग के लिए उसे शिक्षा निदेशालय, बीकानेर भेज दिया. निदेशालय ने उसे नियुक्ति के लिए जिला भी आवंटित कर दिया. वहीं, अब उसे यह कहते हुए कार्य ग्रहण नहीं कराया जा रहा कि उसके खिलाफ आपराधिक षडयंत्र की एफआईआर दर्ज है.