जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने फायरमैन भर्ती-2021 में अधिक अंक लाने के बावजूद अभ्यर्थियों को नियुक्ति से वंचित करने पर स्वायत्त शासन सचिव, स्वायत्त शासन निदेशक, कार्मिक सचिव और कर्मचारी चयन बोर्ड से जवाब तलब किया है. अदालत ने इन अधिकारियों से पूछा है कि तय योग्यता और अधिक अंक होने के बावजूद भी अभ्यर्थियों को नियुक्ति क्यों नहीं दी गई. जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश करमजीत सिंह व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने वर्ष 2021 में सहायक अग्निशमन अधिकारी व फायरमैन के कुल 600 पदों पर भर्ती निकाली थी. जिसमें याचिकाकर्ताओं ने फायरमैन पद के लिए आवेदन किया था. भर्ती विज्ञापन में शर्त थी कि आवेदन के पास दसवीं कक्षा के साथ ही छह माह का बेसिक एलिमेंट्री फायरमैन प्रशिक्षण होना चाहिए या अभ्यर्थी चयन के छह माह के भीतर यह प्रशिक्षण कर सकता है.