जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने सहायक रेडियोग्राफर भर्ती 2023 की चयन प्रक्रिया में अपात्रों को शामिल करने पर चिकित्सा सचिव, स्वास्थ्य निदेशक और राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल के रजिस्ट्रार से जवाब तलब किया है. जस्टिस गणेशराम मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश दिलशाद अहमद व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने पूछा है कि क्यों न चयन प्रक्रिया से अपात्र अभ्यर्थियों को बाहर कर याचिकाकर्ताओं का चयन कर लिया जाए.
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने गत 31 मई को सहायक रेडियोग्राफर के 1067 पदों के लिए भर्ती निकाली. जिसमें रेडियोग्राफर डिप्लोमा के अंकों के साथ ही अनुभव के अंकों के आधार पर चयन किया जाना है. अभ्यर्थियों को अनुभव के आधार पर अधिकतम तीस अंक दिए गए. वहीं, भर्ती प्रक्रिया के दौरान शॉर्टलिस्ट किए अभ्यर्थियों के गत 22 अगस्त व 23 अगस्त को दस्तावेज सत्यापन किए गए. जिसमें याचिकाकर्ता सहित अन्य अभ्यर्थियों को शामिल किया गया.