जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने सीकर जिले के खाटूश्यामजी में स्थित चारागाह भूमि पर अवैध रूप से डंपिंग यार्ड बनाने और वहां कचरा डालने पर मुख्य सचिव, सीकर कलेक्टर, खाटू एसडीओ और स्थानीय नगर पालिका के ईओ से जवाब तलब किया है. जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने यह आदेश सोहनलाल व अन्य की जनहित याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.
अदालत ने इन अधिकारियों को यह बताने को कहा है कि जब कचरा डिपो के लिए जगह निर्धारित है तो चारागाह भूमि पर डंपिंग यार्ड क्यों बनाया गया है?. याचिका में अधिवक्ता सतीश खांडल ने अदालत को बताया कि खाटूश्यामजी में चार सौ गायों की गौशाला और सरकारी स्कूल के पास चारागाह भूमि है. यहां गाय सहित अन्य पशु चराई के लिए जाते हैं. इसके बावजूद स्थानीय नगर पालिका ने वहां कचरा डालना शुरु कर दिया है और अब उसे अघोषित डंपिंग यार्ड बना दिया गया है.