जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर के शास्त्री नगर इलाका स्थित भट्टा बस्ती के पास वन विभाग की जमीन पर बिना मंजूरी लिए पानी की टंकी का निर्माण करने पर मुख्य सचिव, पीएचईडी सचिव, जिला कलेक्टर और हेरिटेज निगम आयुक्त सहित अन्य से जवाब मांगा है. अदालत ने इन अधिकारियों से आठ मई तक बताने को कहा है कि वन विभाग की अनुमति के बिना यहां पानी की टंकी का निर्माण कैसे किया जा रहा है?. अदालत ने यह आदेश मनोज कुमार जांगिड़ की जनहित याचिका पर दिए.
याचिका में कहा गया कि जलदाय विभाग के सीवरेज प्रबंधन निकाय ने 21 जनवरी 2021 को वन विभाग की एनओसी लिए बिना ही डूब क्षेत्र की जमीन पर पानी की टंकी के निर्माण की स्वीकृति दे दी. जबकि यह एरिया नाहरगढ़ नोटिफाइड एरिया है और इकोलॉजिकल सेंसेटिव जोन में आता है. ऐसे में इस एरिया में किसी भी तरह का निर्माण कार्य नहीं हो सकता और यह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अनदेखी करना भी है.