जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय से जुड़े नर्सिंग कॉलेज में शिक्षकों के स्वीकृत पदों पर नियुक्ति को लेकर प्रमुख स्वास्थ्य सचिव से शपथ पत्र पेश कर जानकारी देने को कहा है. ऐसा नहीं करने पर अदालत ने प्रमुख सचिव को 16 अगस्त को हाजिर होकर अपना स्पष्टीकरण देने को कहा है. अदालत ने प्रमुख सचिव को शपथ पत्र पेश कर बताने को कहा है कि स्वीकृत पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आरयूएचएस की ओर से भेजे पत्र के संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है?. सीजे एजी मसीह और जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश ग्लोबल फाउंडेशन फॉर नर्सिंग प्रोफेशन एंड सोशल सर्विसेज की जनहित याचिका पर दिए.
जनहित याचिका में अधिवक्ता आशीष शर्मा ने बताया कि राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के अधीन स्ववित्तपोषित नर्सिंग कॉलेज संचालित किया जाता है. इस नर्सिंग कॉलेज का संचालन ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है. कॉलेज में आज तक नियमानुसार भर्ती नहीं हुई है और सभी शिक्षक प्रतिनियुक्ति पर लगाए गए हैं. इसके अलावा इन शिक्षकों के पास इंडियन नर्सिंग कौंसिल की ओर से तय मापदंडों के हिसाब से अनुभव भी नहीं है.