जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने व्यापारिक मामलों में मुकदमा दर्ज करने और गिरफ्तारी के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की पालना नहीं करने पर डीजीपी उमेश मिश्रा, पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसफ, एसीएस गृह और जालूपुरा थानाधिकारी अंतिम शर्मा सहित अन्य पुलिसकर्मियों को अवमानना का नोटिस जारी किया है. साथ ही अदालत ने इन अधिकारियों से पूछा है कि सात साल पुराने मामले में बिना प्रारंभिक जांच के एफआईआर दर्ज क्यों की गई. इसके अलावा सीआरपीसी की धारा 41क का नोटिस दिए बिना गिरफ्तारी कैसे हो गई. जस्टिस नरेंद्र सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश संजय ठाकुर, हर्षा ठाकुर व अशोक ठाकुर की अवमानना याचिका पर दिया.
ये है पूरा मामला :याचिका में अधिवक्ता डॉ. अभिनव शर्मा ने बताया कि जालूपुरा पुलिस ने रिकवरी एजेंटों के साथ मिलकर करीब आठ साल पुराने व्यापारिक लेनदेन के मामले में कुछ दिनों पहले संजय ठाकुर व अन्य के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर ली. वहीं, पुलिस ने बिना प्रारंभिक जांच और धारा 41क का नोटिस दिए बिना संजय को गिरफ्तार कर लिया. वहीं, इसकी सूचना उसके परिजनों को भी नहीं दी गई. दूसरी ओर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने भी इस तथ्य की अनदेखी कर उसे रिमांड पर भेज दिया. याचिका में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने ललिता कुमारी, अर्नेश कुमार व जोगिन्दर सिंह के मामलों में यह व्यवस्था दे रखी है कि तीन माह से पुराने व्यापारिक मामलों में प्रारंभिक जांच के बाद ही एफआईआर दर्ज की जा सकती है.