जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ एसीबी प्रकरण लंबित होने का हवाला देकर उसकी हैड कांस्टेबल पद पर पदोन्नति रोकने के मामले में विभाग को आदेश दिए हैं. कोर्ट ने आदेश में विभाग को कहा है कि वह कांस्टेबल को प्रमोशन कैडर कोर्स में शामिल करे. साथ ही अदालत ने प्रमुख गृह सचिव, डीजीपी, आईजी भर्ती और दौसा एसपी से चार सप्ताह में जवाब मांगा है. जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश रामवतार की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता प्रेमचंद देवन्दा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता वर्ष 1998 में पुलिस कांस्टेबल पद पर नियुक्त हुआ था. वर्ष 2016 में उसे एसीबी प्रकरण में गिरफ्तार होने पर निलंबित कर दिया गया. वहीं वर्ष 2019 में जमानत मिलने के बाद विभाग ने निलंबन आदेश रद्द कर दिया. याचिका में कहा गया कि पुलिस चयन बोर्ड ने वर्ष 2017-18 और 2018-2019 के लिए वरिष्ठता के आधार पर रिक्तियां जारी कर वरिष्ठता सूची तैयार की.