जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने रीट 2022 पास कर चुके बीएड और बीएसटीसी के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थियों को राहत देते हुए तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2022 में इनके आवेदन पत्र स्वीकार करने के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही अदालत ने शिक्षा सचिव, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक और कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव से जवाब तलब किया है. जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश प्रदीप चौधरी व अन्य की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने गत 16 फरवरी को तृतीय श्रेणी शिक्षकों के 48 हजार पदों पर भर्ती निकाली है. जिसमें प्रावधान किया गया है कि आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक सभी वांछित योग्यताएं होनी चाहिए. याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ताओं ने रीट, 2022 पास कर ली है और फिलहाल बीएड और बीएसटीसी के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हैं.
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संबंधित विश्वविद्यालय की ओर से उनके बीएड और बीएसटीसी का समय पर परिणाम जारी नहीं करने के कारण याचिकाकर्ताओं को शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं किया जा रहा है, जबकि परिणाम जारी नहीं होने में याचिकाकर्ताओं का कोई दोष नहीं है. याचिका में यह भी बताया गया कि पूर्व में आयोजित स्कूल व्याख्याता भर्ती और द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में भी प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शेक्षणिक योग्यता पूरी होने का प्रावधान किया गया था.
इसलिए चयन बोर्ड को भी इस भर्ती के लिए भी आवेदन की अंतिम तिथि के बजाए परीक्षा आयोजित करने की तिथि तक शैक्षणिक योग्यता पूरी होने का प्रावधान करना चाहिए था. याचिकाकर्ता तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा से पूर्व बीएड और बीएसटीसी की योग्यता पूरी कर लेंगे. ऐसे में शिक्षक भर्ती को लेकर उनके आवेदन स्वीकार करने के आदेश दिए जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं के आवेदन स्वीकार करने के निर्देश देते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.