जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती-2023 से जुडे़ एक मामले में राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह याचिकाकर्ता अभ्यर्थी को बोनस अंकों का लाभ देकर चयन प्रक्रिया में शामिल करें. अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से कोविड के दौरान किए काम से जुडे़ दस्तावेज विभाग में पेश किए जाएं.
वहीं याचिकाकर्ता का चयन याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा. इसके साथ ही अदालत ने चिकित्सा सचिव सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश मनीषा मीणा की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए. याचिका में अधिवक्ता भावना चौधरी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने बतौर जीएनएम 9 जुलाई 2020 से 27 जुलाई 2022 तक कुल 657 दिनों तक काम किया था.