जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड को आदेश दिए हैं कि वह 22 गोदाम स्थित कब्रिस्तान की भूमि से जल्द से जल्द और अधिकतम दो माह में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पूरी करे. अदालत ने कहा है जिन अतिक्रमियों को बोर्ड की ओर से नोटिस दिए गए हैं, उन्हें सुनवाई के दौरान अनावश्यक तारीखें नहीं दी जाए. एक्टिंग सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस अनिल उपमन की खंडपीठ ने यह आदेश मोहम्मद अशफाक खान व अन्य की जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए दिए.
अदालत ने स्पष्ट किया है कि मामले में कोर्ट की ओर से अतिक्रमियों को नोटिस नहीं दिए गए हैं. ऐसे में कोर्ट मामले की मेरिट पर जाए बिना सिर्फ बोर्ड की ओर से पेश रिकॉर्ड के आधार पर जांच करने के आदेश दिए जा रहे हैं. सुनवाई के दौरान अदालती आदेश की पालना में वक्फ बोर्ड की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सना सिद्दीकी कोर्ट में पेश हुई. उनकी ओर से अदालत को बताया गया कि अतिक्रमणों की शिकायतों को गंभीरता से लिया गया है.