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Rajasthan High Court: विधायक गुंजल की पत्नी को अखबार के जरिए नोटिस तामील कराने का आदेश

राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल की पत्नी के मकान को (Rajasthan High Court Order) बचाने के लिए सड़क की चौड़ाई कम करने से जुड़े मामले में समाचार पत्र के जरिए नोटिस तामील कराने को कहा है.

Rajasthan High Court Order
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Published : Dec 14, 2022, 8:28 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल की पत्नी के मकान को (Rajasthan High Court Order) बचाने के लिए सड़क की चौड़ाई कम करने से जुड़े मामले में समाचार पत्र के जरिए नोटिस तामील कराने को कहा है. अदालत ने मौखिक रूप से पूछा कि बिना मास्टर प्लान में संशोधन किए सड़क की चौड़ाई कम कैसे की गई? सीजे पंकज मित्थल और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश अनिल सुवालका की जनहित याचिका पर दिए.

याचिका में कहा गया कि मास्टर प्लान में कोटा के जीएडी सर्किल से शिवपुरा रोड 160 फीट और केशवपुरा रोड 100 फीट चौड़ी निर्धारित की गई है. दोनों सड़कों के बीच प्रहलाद गुंजल की पत्नी के नाम मकान है. याचिका में कहा गया कि तत्कालीन विधायक गुंजल के प्रभाव में आकर यूआईटी और राज्य स्तरीय लैंड यूज कमेटी ने शिवपुरा रोड को 100 फीट और केशवपुरा रोड को 80 फीट कर दिया. वहीं कुछ जमीन का पट्टा विधायक पत्नी के नाम जारी कर दिया.

पढे़ं. विधायक गुंजल की पत्नी के लिए मास्टर प्लान कुर्बान, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

याचिका में कहा गया कि सड़कों की चौड़ाई कम करने के कारण मौके पर भारी ट्रैफिक जाम (Rajasthan High Court Order MLA Gunjal wife) रहता है. लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है. सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि गुंजल की पत्नी पर नोटिस तामील नहीं हुई है. इस पर अदालत ने समाचार पत्र के जरिए नोटिस तामील कराने को कहा है.

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