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रेडियोग्राफर भर्ती: अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया से बाहर करने पर हाईकोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक - Rajasthan Radiographer recruitment

राजस्थान हाईकोर्ट ने रेडियोग्राफर भर्ती में चयन होने के बाद अभ्यर्थियों की संबंधित डिग्री को अवैध करार देने पर राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल सहित अन्य से जवाब मांगा है. अदालत ने याचिकाकर्ताओं को अंतरिम रूप से चयन प्रक्रिया में शामिल करने को कहा है.

Rajasthan High court
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Published : Oct 25, 2021, 8:01 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने रेडियोग्राफर भर्ती में चयन होने के बाद अभ्यर्थियों की संबंधित डिग्री को अवैध करार देने पर राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल सहित अन्य से जवाब मांगा है. इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ताओं को अंतरिम रूप से चयन प्रक्रिया में शामिल करने को कहा है. न्यायाधीश महेन्द्र गोयल ने यह आदेश सुभाष ओला व अन्य की याचिका पर दिए.

याचिका में कहा गया कि उनका चयन रेडियोग्राफर भर्ती में हुआ था. इसके बाद उनको दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया, लेकिन उन्हें यह कहते हुए नियुक्ति देने से इनकार कर दिया कि उन्होंने बिना मान्यता वाले विश्वविद्यालय से डिग्री ली है. याचिका में कहा गया कि केंद्र और राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री या डिप्लोमा को पैरा मेडिकल कौंसिल अमान्य घोषित नहीं कर सकती है.

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ऐसे में याचिकाकर्ताओं को भर्ती में नियुक्ति दिलाई जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब करते हुए याचिकाकर्ताओं को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने को कहा है.

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