जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए है कि जोधपुर में जुलाई माह से राजस्व मंडल की चलपीठ में खंडपीठ सहित प्रति माह पांच कार्य दिवस न्यायिक कार्य करें. जस्टिस विजय विश्नोई व जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ में राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. अधिवक्ता अनिल भंडारी और अधिवक्ता दिनेश चौधरी ने कहा कि गत 19 जुलाई के निर्देश पर राज्य सरकार ने 4 मई को जोधपुर में राजस्थान सिविल सेवा अपीलेट ट्रिब्यूनल की स्थाई पीठ गठित करने के आदेश जारी कर दिए हैं.
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स्टॉफ भर्ती करने की स्वीकृतिः उन्होंने कहा कि जोधपुर में राजस्व मंडल की चल पीठ माह के प्रथम सप्ताह में गुरुवार और शुक्रवार को ही दो घंटे के वास्ते बैठती है और खंडपीठ के जोधपुर में सुनवाई नहीं करने से इस क्षेत्र के हजारों प्रकरण लंबित है. इसलिए चलपीठ के कार्य दिवस में वृद्धि करते हुए खंडपीठ भी गठित की जाएं. उन्होंने कहा कि केंद्रीय सरकार को निर्देश दिया जाए कि जोधपुर में राष्ट्रीय हरित अधिकरण,राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग,ऋण वसूली अधिकरण,जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल आदि की पीठ गठित करें. राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अतिरिक्त महाधिवक्ता संदीप शाह ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य सिविल सेवा अपीलेट ट्रिब्यूनल वास्ते न्यायिक और गैर न्यायिक सदस्यों तथा स्टॉफ भर्ती करने की स्वीकृति देते हुए संसाधन वास्ते 25 लाख रुपए स्वीकृत कर दिए हैं.
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हाईकोर्ट ने 19 मई तक मांगा जवाबः जयपुर से मिली एक अन्य खबर के अनुसार राजस्थान हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से आयोजित कनिष्ठ न्यायिक सहायक भर्ती-2022 में सामान्य वर्ग से अधिक अंक लाने वाले ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों परीक्षा के द्वितीय फेज में शामिल नहीं करने पर रजिस्ट्रार जनरल और परीक्षा रजिस्ट्रार से 19 मई तक जवाब मांगा है. एक्टिंग सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस अनिल उपमन की खंडपीठ ने यह आदेश महिपाल यादव व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए. याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट प्रशासन ने कनिष्ठ न्यायिक सहायक के 1985 पदों के लिए गत वर्ष पांच अगस्त को भर्ती विज्ञापन जारी किया था. वहीं लिखित परीक्षा के बाद गत दिनों परिणाम और कट ऑफ जारी की गई. जिसमें सामान्य वर्ग की कट ऑफ 196.34 और ओबीसी वर्ग की कट ऑफ 230.44 अंक रखे गए. ओबीसी वर्ग के याचिकाकर्ताओं के सामान्य वर्ग से अधिक अंक हैं, लेकिन उनके अंक ओबीसी कट ऑफ में नहीं जा रहे हैं.
जेसीटीएसएल के सीएमडी को हाजिर होने के आदेशःजयपुर से प्राप्त एक अन्य खबर के अनुसार राजस्थान हाईकोर्ट ने कंडक्टर भर्ती-2012 में छह साल पहले दिए आदेश की पालना नहीं करने पर जेसीटीएसएल के सीएमडी को तत्काल हाजिर होने के आदेश दिए. वहीं अधिकारी के अदालत में हाजिर होने के बाद कोर्ट ने उन्हें पालना के लिए छह जुलाई तक का समय दिया है. अदालत ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि पालना नहीं होने पर वे फिर से हाजिर हो और उस समय कोर्ट अपने स्तर पर आदेश देगी. जस्टिस महेंद्र गोयल की एकलपीठ ने यह आदेश इंद्र कुमार योगी एवं अन्य की अवमानना याचिका पर दिए.