जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर विकास प्राधिकरण और नगर निगम को आवासीय इलाकों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों को चिह्नित कर रोकने की कार्रवाई करने को (Rajasthan High court instructions to JDA) कहा है. हाईकोर्ट ने कहा कि वह संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए छह सप्ताह में उन आवासीय इमारतों को चिह्नित करें, जहां व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं. शुक्रवार को सीजे पंकज मित्थल और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश दीपक कुमार शर्मा और अन्य की जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए दिया.
याचिका में क्या कहा गया था जानिए: जनहित याचिका में कहा है कि सांगानेर स्टेडियम के पीछे जैम्स विहार कॉलोनी आवासीय इलाका है. इसके बावजूद यहां की कई इमारतों में व्यावसायिक और औद्योगिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं. जबकि जेडीए और नगर निगम के नियमों के तहत आवासीय क्षेत्र में इस तरह की गतिविधियां संचालित नहीं की जा सकती है. अधिवक्ता मनीष कुमार शर्मा ने कहा कि कॉलोनी में इस तरह की गतिविधियां संचालित होने के कारण यहां दिनभर वाहनों की आवाजाही बनी रहती है. इसके अलावा कई संदिग्ध लोग भी आते रहते हैं, जिसके चलते स्थानीय निवासियों का जीवन दूभर हो गया है.