जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश के 508 पूर्व एमएलए को हर माह पेंशन देने के मामले में महाधिवक्ता एमएस सिंघवी से पूछा है कि क्या वे मुख्य सचिव की ओर से भी पैरवी करेंगे या नहीं. अदालत ने इस संबंध में एजी को निर्देश प्राप्त करने और जवाब देने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है. जस्टिस अशोक गौड और जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश मिलाप चंद डांडिया की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता के जूनियर ने पेश होकर जवाब के लिए तीन सप्ताह का समय मांगा. इस पर अदालत ने कहा कि प्रकरण में मुख्य सचिव के साथ महाधिवक्ता अलग से पक्षकार हैं. ऐसे में क्या महाधिवक्ता अपने साथ-साथ मुख्य सचिव की ओर से भी पैरवी करेंगे. अदालत ने महाधिवक्ता को इस संबंध में मुख्य सचिव से निर्देश प्राप्त करने और स्वयं का जवाब पेश करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है.