जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने खेत की रखवाली के समय सांड के हमले से किसान की मौत होने पर उसके आश्रितों को सरकारी योजना के तहत क्षतिपूर्ति राशि नहीं देने पर प्रमुख कृषि सचिव सहित अन्य से जवाब तलब किया है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश मृतक किसान की विधवा कस्तूरी देवी की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता बाबूलाल बैरवा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता का पति गंगूराम सैनी 26 जून, 2022 को खेत की रखवाली कर रहा था. इस दौरान उस पर सांड ने हमला कर दिया, जिसके चलते उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में उसकी मौत हो गई. इस पर याचिकाकर्ता ने राजीव गांधी कृषक योजना के तहत मिलने वाली पांच लाख रुपए की क्षतिपूर्ति राशि के लिए कृषि उपज मंडी, बांदीकुई के समक्ष आवेदन किया.