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आवासीय क्षेत्र में बिना अनुमति व्यावसायिक निर्माण पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

राजस्थान हाईकोर्ट ने आवासीय क्षेत्र में बिना अनुमति व्यवसायिक निर्माण होने के मामले में प्रमुख स्वायत्त शासन सचिव समेत अन्य अधिकारियों से जवाब मांगा है.

Rajasthan High Court,  commercial construction
राजस्थान हाईकोर्ट.

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Dec 29, 2023, 8:02 PM IST

जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने करौली के गुलाब बाग आवासीय क्षेत्र में बिना अनुमति व्यावसायिक निर्माण करने पर प्रमुख स्वायत्त शासन सचिव, करौली कलेक्टर और नगर परिषद के आयुक्त सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. अदालत ने इन अधिकारियों से पूछा है कि बिना अनुमति आवासीय क्षेत्र में व्यावसायिक निर्माण कैसे किया गया है?. जस्टिस अनूप कुमार ढंड की एकलपीठ ने यह आदेश डॉ. सीके शर्मा की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता का गुलाब बाग में रिहायशी मकान है. इस इलाके को राज्य सरकार ने आवासीय इलाका घोषित कर रखा है. इसके बावजूद भी यहां व्यावसायिक निर्माण हो रहे हैं. एक रसूखदार ने तो तीस फीट से कम चौड़ी सड़क पर पांच मंजिला होटल निर्माण भी कर लिया है, जबकि इसके निर्माण से पूर्व करौली नगर परिषद से अनुमति नहीं ली गई.

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याचिका में बताया गया की राजस्थान बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार आवाासीय क्षेत्र में इतनी ऊंचाई की व्यावसायिक इमारत का निर्माण नहीं हो सकता है और यहां सिर्फ आवासीय तीन मंजिला भवन ही बनाया जा सकता है. याचिकाकर्ता की ओर से कहा कि अवैध निर्माणों को लेकर नगर परिषद में भी कई बार शिकायत दी गई, लेकिन संबंधित अधिकारियों ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

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