जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने मोटर वाहन एसआई भर्ती-2021 में अभ्यर्थियों को नियुक्तियां देने पर अंतरिम रोक लगा दी है. अदालत ने कहा कि अपील के निस्तारण तक सभी पक्षों के हितों की रक्षा करने के लिए भर्ती में यथा-स्थिति बनाए रखना आवश्यक है. इसके साथ ही अदालत ने अपील के अंतिम निस्तारण के लिए प्रकरण को जुलाई माह के दूसरे सप्ताह में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने को कहा है. एक्टिंग सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस अनिल कुमार उपमन की खंडपीठ ने यह आदेश नरेन्द्र सैनी व अन्य की अपील याचिकाओं पर अंतरिम सुनवाई करते हुए दिए.
अपील में एकलपीठ के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत अदालत ने भर्ती में तीन साल का डिप्लोमा रखने वाले अभ्यर्थियों को पात्र मानते हुए डिग्री धारकों को भी पात्र मानने के राज्य सरकार के आदेश को रद्द कर दिया था. अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता तनवीर अहमद और अधिवक्ता विज्ञान शाह ने बताया कि एकलपीठ ने डिग्री को भर्ती के लिए उच्च योग्यता मानते हुए इसे भर्ती विज्ञापन में पात्रता के रूप में शामिल नहीं करने के आधार पर डिग्रीधारियों को पात्र नहीं माना था. वहीं एकलपीठ ने माना था कि डिग्री की पात्रता विज्ञापन जारी होने के बाद भर्ती बोर्ड ने शामिल की थी, जबकि बोर्ड इसके लिए अधिकृत नहीं था.