जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने कर्मचारी चयन बोर्ड को आदेश दिए हैं कि वह बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती-2022 के जिन प्रश्न-उत्तरों की चुनौती दी गई है, उनकी जांच के लिए विषय विशेषज्ञ की कमेटी बनाए. इसके साथ ही कमेटी की रिपोर्ट पर छह सप्ताह में पुन: परिणाम जारी करें.
अदालत ने भर्ती में ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस व सामान्य महिला को पांच फीसदी अतिरिक्त छूट देने से मना कर दिया. अदालत ने कहा कि जो अभ्यर्थी नियुक्त हो चुके हैं, वे प्रभावित नहीं होंगे. जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश राजेश कुमार मीणा व अन्य की याचिका पर दिए. याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के 9862 पदों के लिए वर्ष 2022 में भर्ती निकाली थी. जिसकी लिखित परीक्षा 18 जून को आयोजित की गई. वहीं बाद में चार जुलाई को मॉडल उत्तर कुंजी जारी कर आपत्तियां मांगी गई. जिसमें याचिकाकर्ताओं ने भी आपत्तियां दर्ज कराई.