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Rajasthan High Court: केन्द्र व राज्य सरकार बताए जीएसटी अधिकरण का गठन क्यों नहीं हुआ? - ईटीवी भारत राजस्थान न्यूज

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र व राज्य सरकार से पूछा है कि जीएसटी अधिकरण का गठन अब तक क्यों नहीं हुआ.

Rajasthan High Court,  High Court asked the Central Government
राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश.

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Published : Jul 21, 2023, 8:36 PM IST

जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से पूछा है कि जुलाई 2017 में जीएसटी लागू कर दिया गया तो अब तक जोधपुर और जयपुर में जीएसटी अधिकरण का गठन क्यों नहीं किया गया है?. इसके साथ ही अदालत ने केन्द्र सरकार के एएसजी आरडी रस्तोगी से यह बताने को कहा है कि अधिकरण में चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति कब तक पूरी कर ली जाएगी. सीजे एजी मसीह और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने यह आदेश मैसर्स श्री कृष्णा रोलिंग मिल्स की याचिका पर दिए.

याचिका में बताया गया कि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया, लेकिन प्रदेश में अब तक केंद्र व राज्य सरकार की ओर से जीएसटी अधिकरण स्थापित नहीं किया गया है. इसके चलते याचिकाकर्ता जीएसटी से जुड़े मामलों में अपील दायर नहीं कर पा रहे हैं. इस पर महाधिवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार ने जोधपुर व जयपुर में जीएसटी अधिकरण के गठन का प्रस्ताव बनाकर केन्द्र सरकार को भेजा जा चुका है.

पढ़ेंः Rajasthan High Court: अदालती आदेश के बावजूद जांच पूरी नहीं करने पर एसीएस गृह को किया तलब

उसके अनुसार ही अधिकरण गठित होगा. वहीं एएसजी की ओर से अदालत को बताया कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग 11 जुलाई 2023 को हुई थी और उसमें निर्णय लिया था कि भारत सरकार 1 अगस्त 2023 को अधिकरण के गठन के संबंध में नोटिफिकेशन जारी करेगी. वहीं केन्द्र सरकार की ओर से मामले में शपथ पत्र पेश करने के लिए समय मांगा गया. जिस पर अदालत ने मामले की सुनवाई 7 अगस्त को तय की है.

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