जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश के करीब चालीस हजार निजी स्कूलों को राहत दी है. कोर्ट ने राज्य सरकार के उस प्रावधान को रद्द कर दिया है, जिसमें आरटीई के तहत प्री प्राइमरी क्लासेज में होने वाले बच्चों के एडमिशन की फीस का पुनर्भुगतान नहीं करने के लिए कहा गया था. साथ ही अदालत ने निजी स्कूलों को भी कहा है कि वे शैक्षणिक सत्र 2023-24 में बच्चों को प्री प्राइमरी के एंट्री लेवल यानि नर्सरी व प्रथम कक्षा में एडमिशन दें. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश क्रांति एसोसिएशन व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए.
अदालत ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार को प्रथम कक्षा सहित प्री प्राइमरी क्लासेज में होने वाले एडमिशन की राशि का पुनर्भुगतान करना होगा. वहीं अदालत ने माना कि राज्य सरकार को भी गाइडलाइन बनाने का अधिकार है. हाईकोर्ट का यह आदेश प्रदेश के सभी निजी स्कूलों पर लागू होगा. इन याचिकाओं में निजी स्कूलों ने राज्य सरकार की ओर से आरटीई के तहत प्री प्राइमरी के सभी लेवल व प्रथम कक्षा में एडमिशन के लिए बनाई गई गाइडलाइन व प्रथम कक्षा की ही फीस के पुनर्भुगतान के प्रावधान को चुनौती दी थी. निजी स्कूलों और एसोसिएशन की ओर से अधिवक्ता प्रतीक कासलीवाल और अनुरुप सिंघी ने कहा कि राज्य सरकार आरटीई कानून की धारा 12(2) के तहत हर स्टूडेंट की फीस के पुनर्भुगतान करने के लिए जवाबदेह है.