जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई प्लाटून कमांडर भर्ती 2021 की शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान गर्भवती रही याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों को राहत दी है. कोर्ट ने उन्हें अस्थाई तौर पर चयन प्रक्रिया में शामिल करने को कहा है. हालांकि अदालत ने इनके चयन को अपील के निर्णय के अधीन रखा है. जस्टिस एमएम श्रीवास्तव व गणेश राम मीणा की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार की अपील पर दिए.
अदालत ने कहा कि एकलपीठ के आदेश और भर्ती की चयन प्रक्रिया पर रोक लगाया जाना उचित नहीं है. फिलहाल भर्ती की चयन प्रक्रिया जारी है और इसमें याचिकाकर्ताओं को शामिल नहीं किया तो उनके हित प्रभावित होंगे. इसलिए उन्हें अस्थाई तौर पर भर्ती की चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाए. राज्य सरकार ने अपील में एकलपीठ के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं की डिलीवरी के बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा लेने के लिए निर्देश दिए थे.