जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने भरतपुर की सेवर सेंट्रल जेल डिस्पेंसरी में कार्यरत चिकित्साधिकारी को 7 साल से वेतन नहीं देने पर स्वास्थ्य निदेशक केके शर्मा, संयुक्त निदेशक प्रशांत कुमार और भरतपुर सीएमएचओ सहित अन्य को अवमानना नोटिस जारी किए हैं. न्यायधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश डॉ. मनोज कुमार शर्मा की अवमानना याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता को फरवरी 2013 से वेतन नहीं दिया जा रहा है. इस संबंध में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने गत वर्ष अगस्त माह में याचिकाकर्ता के वेतन संबंधी प्रकरण को 1 माह में निस्तारित करने के आदेश दिए थे.