जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े मामले में अदालती आदेश की पालना नहीं करने पर नाराजगी जताई है. इसके साथ ही अदालत ने 4 दिसंबर को अतिरिक्त मुख्य गृह सचिव को तलब किया है. अदालत ने एसीएस को हाजिर होकर बताने को कहा है कि अदालती आदेश के बावजूद भी याचिकाकर्ता को नियुक्ति क्यों नहीं दी गई. अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि यदि इस दौरान आदेश की पालना हो जाती है एसीएस को हाजिर होने की जरुरत नहीं है. जस्टिस महेन्द्र कुमार गोयल की एकलपीठ ने यह आदेश मंजू लता की अवमानना याचिका पर दिए.
याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट ने गत आठ मार्च को आदेश जारी कर याचिकाकर्ता को अनुकंपा नियुक्ति देने पर दो माह में विचार करने को कहा था, लेकिन छह माह बीतने के बाद भी उसे अब तक नियुक्ति नहीं दी गई. ऐस में अवमानना करने वाले अफसरों पर कार्रवाई की जाए. गौरतलब है कि याचिकाकर्ता के पिता पुलिस लाइन बारां में एएसआई थे. ड्यूटी के दौरान 20 मार्च 2016 को उनकी मौत हो गई.