जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती-2021 के मामले में तय शेड्यूल के बाद अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट कराने से इनकार कर दिया है. वहीं अदालत ने इस संबंध में दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है. जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश भरत यादव व अन्य की याचिकाओं को खारिज करते हुए दिए.
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के अनुसार ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसमें अभ्यर्थियों को तय शेड्यूल के बाद फिजिकल टेस्ट लेने का प्रावधान हो. वहीं गर्भवती महिलाओं के लिए शेड्यूल के बाद फिजिकल टेस्ट कराने का मामला याचिकाकर्ताओं से अलग है. ऐसे में वे गर्भवती महिलाओं के मामले में दिए आदेश के आधार पर तय शेड्यूल के बाद फिजिकल कराने की मांग नहीं कर सकते हैं.