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सुप्रीम कोर्ट ने बार एसोसिएशन के चुनाव पर रोक से किया इनकार, बीसीआई की एसएलपी निस्तारित

राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार (High court bar association election on Dec 16) होंगे. मतदान सुबह 8 से 11 बजे तक होंगे. बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी के 8 पदों के लिए 29 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं.

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Published : Dec 15, 2022, 9:27 PM IST

Rajasthan High court bar association election on Dec 16 under SC directions
सुप्रीम कोर्ट ने बार एसोसिएशन के चुनाव पर रोक से किया इनकार, बीसीआई की एसएलपी निस्तारित

जयपुर.सुप्रीम कोर्ट की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव पर रोक लगाने से इंकार करने के बाद अब एसोसिएशन के चुनाव शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशानुसार ही (High court bar association election on Dec 16) होंगे. चुनाव में 5259 वोटर अपने वोट का उपयोग करेंगे. चुनाव अधिकारी दिनेश चन्द्र वशिष्ठ और परेश चौधरी ने बताया कि मतदाता सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान कर सकेंगे. मतदान के बाद शनिवार सुबह 11 बजे से मतगणना शुरू होगी.

चुनाव में अध्यक्ष पद प्रहलाद शर्मा, महेन्द्र शांडिल्य, कपिल प्रकाश माथुर, मनु भार्गव, रोहन जैन, बाबूलाल सैनी व रामावतार चुनाव मैदान में हैं. जबकि महासचिव के पद पर सुशील पुजारी, संजय खेदड, जगमीत सिंह, धर्मेन्द्र जैन, पल्लव शर्मा, रोहित शर्मा व बलराम प्रत्याशी हैं. वहीं उपाध्यक्ष के दो पदों पर 8 प्रत्याशी अशोक कुमार यादव, सरिता शर्मा, बाबूलाल शर्मा, श्रवण सैनी, रहमत अली, अमिताभ जाटव, नरेन्द्र कुमार तिवाड़ी व कृष्णावतार शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं.

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संयुक्त सचिव के पद पर देवांग चतुर्वेदी, दीप्ति जैन, शांतनु पारीक, चित्रांक शर्मा व पिंकी जैन प्रत्याशी हैं. कोषाध्यक्ष के पद पर योगेश कुमार टेलर, चित्ररेखा गौड व हितेश मिश्रा चुनाव लड़ रहे हैं. जबकि कार्यकारिणी के 8 पदों के लिए 29 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं. चुनाव करवाने के लिए 200 जनों की टीम बनाई है और सभी जगह पर कैमरे लगाए गए हैं. चुनाव में दिव्यांग व सीनियर एडवोकेट्स के मतदान के लिए विशेष व्यवस्था करवाई गई है.

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सुप्रीम कोर्ट का चुनाव पर रोक से इनकार: सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, जयपुर के वार्षिक चुनाव पर हाईकोर्ट की खंडपीठ के आदेश में दखल करने व चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. वहीं इस मामले में बीसीआई की एसएलपी को निस्तारित कर दिया है. अधिवक्ता डॉ अभिनव शर्मा ने बताया कि बीसीआई ने गत 3 अक्टूबर को हाईकोर्ट बार चुनाव पर रोक लगा दी थी. इस आदेश को पूर्व महासचिव प्रहलाद शर्मा ने एकलपीठ में चुनौती दी थी. एकलपीठ ने बीसीआई के आदेश पर रोक लगा दी थी. इसके खिलाफ दायर अपील को खंडपीठ ने भी खारिज कर दिया था. ऐसे में चुनाव पर रोक के लिए बीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी.

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