जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने विभागीय मापदंड से कम परीक्षा परिणाम देने पर विभाग की ओर से शिक्षक के खिलाफ की गई कार्रवाई पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने प्रमुख शिक्षा सचिव, उप सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश ऋषिकेश की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि वर्ष 2015 में याचिकाकर्ता दौसा की महुवा तहसील के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खोहरा मुल्ला में व्याख्याता पद पर कार्यरत था. इस साल कक्षा दस का गणित विषय का परीक्षा परिणाम विभागीय मापदंड से कम आया. ऐसे में माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने उसे चार्जशीट दी और मार्च 2021 में उसकी दो वार्षिक वेतन वृद्धि रोक ली. इस आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता ने विभागीय अपील पेश की. जिस पर सुनवाई करते हुए प्रमुख शिक्षा सचिव ने दंड को कम करते हुए उसे परिनिंदा के दंड से दंडित किया. इन दोनों आदेशों को याचिकाकर्ता की ओर से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई. याचिका में बताया गया कि याचिकाकर्ता का स्कूल में परिणाम उत्कृष्ट रहता है.