जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने म्यूजिक कंपनियों को राहत देते हुए अतिरिक्त पुलिस आयुक्त प्रथम के 7 दिसंबर 2022 के आदेश पर रोक लगा दी है. इस आदेश में होटल व मैरिज गार्डन संचालकों को कहा था कि वे शादी-पार्टियों में म्यूजिक बजाने के लिए कॉपीराइट मालिकों से लाइसेंस नहीं लें. अदालत ने कहा कि पुलिस प्रशासन का यह आदेश किसी होटल संचालक, इवेंट मैनेजर व डीजे वाले को यह अधिकार नहीं देता कि वे रजिस्टर्ड कॉपीराइट धारक कंपनी के लाइसेंस के बिना ही अपने इवेंट में कॉमर्शियल उपयोग के लिए उनके म्यूजिक, रिकार्डिंग या साउंड का उपयोग करे. जस्टिस सुदेश बंसल ने यह आदेश फोनोग्राफिक परफोर्मेस लिमिटेड व नोवेक्स कम्युनिकेशन की याचिकाओं पर दिया.
याचिकाओं में कहा गया कि पुलिस प्रशासन ने 7 दिसंबर को आदेश जारी कर होटल व मैरिज गार्डन संचालकों को कहा था कि उन्हें संगीत बजाने के लिए कॉपीराइट कंपनियों से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है. क्योंकि असामाजिक तत्वों की ओर से कॉपीराइट एक्ट के उल्लंघन के नाम पर चौथ वसूली की जाती है. जबकि कानूनी तौर पर कॉमर्शियल यूज के लिए म्यूजिक बजाने के लिए कॉपीराइट लाइसेंस कंपनी से मंजूरी लेना जरूरी है.