जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने विभिन्न वर्षों में आयोजित तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती और प्रबोधक भर्ती में चयनित शिक्षकों को परिवीक्षा काल में दिए गए परिलाभ की रिकवरी पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने शिक्षा सचिव और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सहित अन्य को जवाब तलब किया है. जस्टिस सुदेश बंसल ने यह आदेश परमानंद वर्मा व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया.
याचिका में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति विभिन्न वर्षों में आयोजित तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती व प्रबोधक भर्ती में निकाले गए संशोधित परिणाम में हुई थी. ऐसे में उनकी ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर समान भर्ती में पूर्व में चयनित अभ्यर्थी के समान वेतन व अन्य परिलाभ देने की गुहार लगाई थी. जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को वेतन परिलाभ देने को कहा था. जिसकी पालना में विभाग ने परिवीक्षा काल में उन्हें परिलाभ अदा कर दिए.