जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से हेरिटेज नगर निगम की मेयर मुनेश गुर्जर को गत 22 सितंबर को आदेश जारी कर पुन: निलंबित करने के मामले में डीएलबी को कहा है कि वह निलंबन का रिकॉर्ड मंगलवार को अदालत में पेश करे. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश निलंबित मेयर मुनेश गुर्जर की याचिका पर दिया.
सुनवाई के दौरान मुनेश की ओर से अधिवक्ता विज्ञान शाह ने कहा कि मामले में डीएलबी निदेशक और उप निदेशक ने अलग-अलग नोटिस जारी कर जांच कार्रवाई आरंभ की, जबकि एक ही मामले में दो जांच अधिकारी एक साथ जांच नहीं कर सकते. इसलिए प्रकरण से जुड़ा रिकार्ड मंगाया जाए. याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने याचिकाकर्ता का निलंबन नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 के प्रावधानों व तथ्यों के विपरीत जाकर किया है. उसके खिलाफ जिन तथ्यों पर जांच हुई है, वे एफआईआर से ही साबित नहीं हो पाए थे. इसलिए उसके निलंबन आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगाते हुए उसे रद्द किया जाए.