जयपुर. कांग्रेस पार्टी की ओर से साल 2018 में संविदाकर्मियों को नियमित करने की जो घोषणा की गई थी. उसे लेकर शुक्रवार को राजस्थान सरकार ने आखिर संविदाकर्मियों के लिए 'राजस्थान कांट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल-2022' लागू कर दिया (Contractual hiring to civil post rules implemented) है. मंत्री बीडी कल्ला की अध्यक्षता में बनी सब कमेटी के प्रस्तावों पर शुक्रवार को आदेश जारी कर दिए गए हैं.
इन्हें मिलेगा फायदा: प्रदेश के 23749 ग्राम पंचायत सहायक, संविदा पर लगे शिक्षाकर्मियों के तहत 26 वरिष्ठतम शिक्षाकर्मियों, 1764 वरिष्ठ शिक्षाकर्मियों, 2048 सामान्य शिक्षा कर्मियों के साथ ही 3886 पैरा टीचर्स को इसका लाभ मिलेगा. इस तरह से प्रदेश में वर्तमान में कार्यरत कुल 31473 संविदाकर्मियों को इसका तुरंत फायदा मिलेगा. इन तमाम संविदाकर्मियों को अब से 10400 रुपए मानदेय के तौर पर मिलेंगे.
पढ़ें:Service rules for Rajasthan contract workers: संविदाकर्मियों के लिए सेवा नियम बनाने का हुआ फैसला, संविदाकर्मियों के लिए गुड न्यूज
आदेश के अनुसार संविदाकर्मियों को ना केवल 10400 रुपए का मानदेय मिलेगा, बल्कि इनके पद नामों में भी परिवर्तन कर दिया गया है. अब शिक्षाकर्मी के तौर पर कार्य कर रहे संविदाकर्मियों को 'शिक्षा सहायक', पैरा टीचर्स को 'पाठशाला सहायक' तो विद्यार्थी मित्र जो ग्राम पंचायत सहायक बने थे उन्हें अब 'विद्यालय सहायक' कहा जाएगा. आपको बता दें की यह स्वीकृति वित्त विभाग की ओर से गत 14 अक्टूबर में दी गई सहमति के अनुसरण में जारी की गई है.
पढ़ें:संविदाकर्मियों को नियमित करने की मांग, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष पूनिया ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र
'राजस्थान कांट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022' लागू होने के साथ ही 9 साल से कम अवधि से काम कर रहे संविदाकर्मियों को 10400 रुपए मानदेय के रूप में मिलेगा. लेकिन ऐसा नहीं है कि लंबे समय से कार्यरत संविदाकर्मियों को इसका अतिरिक्त लाभ नहीं मिलेगा. 9 साल से संविदा पर काम कर रहे शिक्षाकर्मी (अब शिक्षा सहायक) को शिक्षा सहायक ग्रेड 2 के तहत 18500 रुपए का मानदेय मिलेगा. इसी तरह 18 साल से शिक्षाकमी रहे संविदाकर्मियों को शिक्षा सहायक ग्रेड वन के तौर पर 32300 रुपए मानदेय मिलेगा.
पढ़ें:कैबिनेट की बैठक में हेमाराम ने उठाया संविदाकर्मियों के नियमितीकरण का मुद्दा, CM गहलोत ने जल्द पूरा करने का दिया आश्वासन
इसी तरह 9 साल से संविदा पर कार्यरत पैरा टीचर (अब पाठशाला सहायक) को पाठशाला सहायक ग्रेड 2 के तहत 18500 रुपए और जो पाठशाला सहायक 18 साल से संविदाकर्मी के तौर पर काम कर रहे हैं, उन्हें पाठशाला सहायक ग्रेड वन के तौर पर 32300 रुपए मानदेय मिलेगा. इसी तरह से विद्यार्थी मित्र/ग्राम पंचायत सहायक (अब विद्यालय सहायक) अगर 9 साल से संविदा पर कार्यरत हैं, तो उन्हें 18500 और 18 साल से कार्यरत हैं तो उन्हें विद्यालय सहायक ग्रेड वन के तौर पर 32300 रुपए का मानदेय मिलेगा.
इसके साथ ही इन नियमों में यह भी रखा गया है कि अगर किसी संविदाकर्मी को प्राप्त मानदेय निर्धारित मानदेय से ज्यादा मिल रहा है, तो उन्हें मिलने वाले मानदेय में दो वार्षिक वृद्धि जोड़कर नया मानदेय निर्धारित किया जाएगा. इसके साथ ही जिन कार्मिकों का पहले से मानदेय संरक्षित किया गया है, उनकी 9वें, 18वें साल की सेवा गणना इन नियमों के अंतर्गत आने की दिनांक से की जाएगी. यानी कि पूर्व में की गई संविदा सेवा 9वें, 18वें साल की गणना में सम्मिलित नहीं की जाएगी.