जयपुर.राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में कार्यरत तृतीय और द्वितीय श्रेणी शिक्षकों को नई महात्मा गांधी स्कूल में कार्य ग्रहण करने के लिए रिलीव करने के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही अधिकरण ने प्रमुख शिक्षा सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. अधिकरण ने यह आदेश किशनदास स्वामी व अन्य की अपील पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए. अधिकरण ने अपने आदेश में कहा कि अपीलार्थियों को लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर स्कूल आवंटित की गई है. ऐसे में उन्हें पदस्थापन के लिए रिलीव नहीं करना विधि सम्मत नहीं है.
अपील में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अधिकरण को बताया कि अपीलार्थी का साक्षात्कार के जरिए महात्मा गांधी स्कूल, नावां, डीडवाना में चयन हुआ था. इसके बाद वह इस स्कूल में पदस्थापित होकर अध्ययन करा रहा था. राज्य सरकार ने वर्ष 2023 के नियमों के तहत महात्मा गांधी स्कूलों में पदस्थापन के लिए आवेदन मांगे. जिसमें अपीलार्थियों ने आवेदन किया. इसके बाद विभाग की ओर से अपीलार्थियों की लिखित परीक्षा ली गई.