Rajasthan Assembly: बाड़मेर में धारा 144 का राजेंद्र राठौर ने विरोध किया, बोले-हमारी धार्मिक आस्था के साथ कुठाराघात
राजस्थान विधानसभा सत्र के दौरान बाड़मेर में धारा 144 लगाने के आदेश के खिलाफ उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने नाराजगी जताई. उन्होंने सदन में यह मामला उठाते हुए कहा कि यह होली के त्योहार पर हमारी धार्मिक आस्थाओं पर कुठाराघात है.
बाड़मेर में धारा 144 का राजेंद्र राठौर ने विरोध किया
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Published : Mar 3, 2023, 6:16 PM IST
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Updated : Mar 3, 2023, 11:04 PM IST
बाड़मेर में धारा 144 का राजेंद्र राठौर ने विरोध किया
जयपुर. राजस्थान के बाड़मेर कलेक्टर का एक आदेश चर्चाओं में है. जिसमें 2 मार्च से 12 मार्च तक बाड़मेर में धारा 144 लगाई गई है.आदेश में होली ओर धुलेंडी का भी जिक्र करते हुए लिखा कि कोई भी व्यक्ति इस तरह से रंग नहीं खेलेगा जिससे दूसरे समुदाय की भावना आहत हो. इतना ही नहीं कोई व्यक्ति इस तरह से गाने नहीं लगाएगा जिससे दूसरे समुदाय की भावना आहत न हों. जब आदेश में होली और धुलेंडी का जिक्र है तो साफ है कि मामला सदन में उठना ही था.
इस तरह का आदेश सरकार के लिए कलंकः नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सदन में मामला उठाते हुए इसे हिंदुओं की धार्मिक आस्था के साथ कुठाराघात बताया है. होली और धुलेंडी के अवसर पर इस तरह के आदेश लगाना अपने आप में एक बड़ा कलंक है. राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि, होली पर धारा 144 लगाना बाड़मेर में कलंक है. उन्होंने कहा कि होली का त्योहार, सद्भाव का त्योहार है. कल के बाद हम सभी विधायक भी होली मनाने अपने क्षेत्र में जाएंगे. राठौर ने कहा कि होली पर धारा 144 लगाने का आदेश हमारी धार्मिक आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करने के समान है.
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सर्वधर्म सद्भाव के विरुद्ध है आदेशः राठौर ने बाड़मेर कलेक्टर के इस आदेश को सर्वधर्म सद्भाव के विरुद्ध बताया. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह आदेश हमारी धार्मिक आस्थाओं पर कुठाराघात है. होली सर्वधर्म सद्भाव का त्योहार है, इसपर सरकार जवाब दे. अगर इस प्रकार धारा 144 हमारे त्योहार पर लगेगी तो हम कैसे अपने धार्मिक आचरण पूरा करेंगे. वन मंत्री हेमाराम चौधरी बाड़मेर से आते है और इस तरह का धारा 144 का आदेश सरकार पर एक कलंक है. आपको बता दें कि बाड़मेर कलेक्टर ने जो आदेश जारी किए हैं. उसके अनुसार 2 से 12 मार्च तक धारा 144 लागू रहेगी. जिसके तहत 5 से ज्यादा व्यक्ति एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकेंगे. इस आदेश में लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे गाने या ऐसे नारे नहीं लगा सकता जिससे दूसरे संप्रदाय की भावना आहत हो. इसके साथ ही इस तरह से रंग भी न लगाएं जिससे कि दूसरे समुदाय की भावनाएं आहत हो.
यह बोले बाड़मेर कलेक्टरःवहीं इस पूरे मामले को लेकर बाड़मेर जिला कलेक्टर लोकबंधु ने बताया कि यह आदेश मुख्य त्योहारों पर पहले से निकाले जाते रहे हैं. इसमें लोगों के एकत्रित होने पर कोई रोक नहीं है. उन्होंने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन नहीं करें , धारदार हथियार और कोई भी लड़ाई झगड़े नहीं हो इसको लेकर आदेश जारी किया गया है. लोक बंधु ने बताया कि बीते कई सालों से यह आदेश जारी होते आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि सभी से आग्रह है कि होली पर्व हर्षोल्लास के साथ ग्रुप में एकत्रित होकर शांति से मनाएं.
यह है आदेशःबाड़मेर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट लोक बंधु की ओर से जारी आदेश के अनुसार जिले में किसी भी संप्रदाय का कोई भी व्यक्ति ऐसे ऑडियो कैसेट्स आदि नहीं चलाएगा और न ही ऐसे नारे लगाएगा, जिससे अन्य संप्रदाय के व्यक्ति के भावनाओं को ठेस पहुंचे. जारी आदेश के मुताबिक कोई भी व्यक्ति रंग इस तरह से नहीं खेलेंगे, जिससे किसी दूसरे संप्रदाय की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचती हो. साथ ही किसी धार्मिक स्थान, दुकान पर रंग, गुलाल, गुब्बारे आदि नहीं फेकेंगे और न ही किसी अन्य को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेंगे. रंग भरे गुब्बारे, घातक रसायन, धूल, कीचड, ऑयल पेन्ट आदि का उपयोग नहीं करेंगे एवं रंग खेलने के लिए अनिच्छुक व्यक्ति को न तो रंग लाएंगे एवं न ही उन पर रंग फेंकेंगे. इसी प्रकार किसी व्यक्ति या उनके वाहनों पर उनकी अनिच्छा के होते हुए इस प्रकार से रंग इत्यादि नहीं डाले जाएंगे, जिससे उनकी साम्प्रदायिक या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती हो.
जारी आदेश के मुताबिक कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के आग्नेय शस्त्र जैसे रिवाल्वर, पिस्टल, राइफल, बन्दूक एवं एम.एल.गन आदि तथा तेज धारदार हथियार, लाठी, स्टीक इत्यादि साथ लेकर सार्वजनिक स्थानों पर नहीं घूमेगा. इसी तरह कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा न ही किसी को सेवन करवाएंगे. यह आदेश गुरूवार 02 मार्च को रात्रि 12 बजे से लागू हुआ है, जो कि रविवार 12 मार्च की रात्रि 12 बजे तक प्रभावी रहेगा.