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Rajasthan Election : उम्मीदवारों के खर्च पर निर्वाचन आयोग की पैनी नजर, प्रदेश में लगाए 70 व्यय पर्यवेक्षक - Jaipur Latest News

Candidate Election Expenses, भारत निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में विधानसभा आम चुनाव-2023 में उम्मीदवारों की ओर से किए जाने वाले खर्चे की निगरानी के लिए 70 व्यय पर्यवेक्षक (एक्सपेंडीचर ऑब्जर्वर) नियुक्त किए हैं.

Assembly Election 2023
Election Commission of India

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Oct 26, 2023, 7:23 AM IST

जयपुर. विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के खर्चे पर निर्वाचन आयोग की पैनी नजर होगी. इसको लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में विधानसभा आम चुनाव-2023 में उम्मीदवारों की ओर से किए जाने वाले खर्चे की निगरानी के लिए 70 व्यय पर्यवेक्षक (एक्सपेंडीचर ऑब्जर्वर) नियुक्त किए हैं. ये सभी व्यय पर्यवेक्षक विधानसभा क्षेत्रों में बारीकी से मॉनिटरिंग करेंगे और अपनी रिपोर्ट सीधा निर्वाचन आयोग को देंगे.

खर्च पर निगरानी : मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव के लिए 30 अक्टूबर से नामांकन के साथ ही उम्मीदवारों की ओर से प्रचार और जनसपंर्क की गतिविधियां प्रारंभ हो जाएंगी. भारत निर्वाचन आयोग ने इसे देखते हुए प्रदेश के लिए 70 व्यय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है. गुप्ता ने कहा कि व्यय पर्यवेक्षक चुनाव के दौरान अहम कड़ी का काम करते हैं और क्षेत्र से जुड़ी सभी वांछित सूचनाएं भारत निर्वाचन आयोग को प्रेषित करते हैं.

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उन्होंने कहा कि सभी पर्यवेक्षक अधिसूचना जारी होने के दिन यानी 30 अक्टूबर से तीन दिन के लिए क्षेत्र में रहेंगे. दूसरी बार वे नामांकन करने की अंतिम तारीख से एक दिन पूर्व अर्थात 5 नवम्बर से 25 नवम्बर तक क्षेत्र में दौरे पर रहेंगे. इसके बाद चुनाव परिणाम घोषित होने के 25वें दिन से तीसरी बार पर्यवेक्षकों का दौरा प्रस्तावित है. उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारियों को पर्यवेक्षकों के मोबाइल नंबर को सार्वजनिक करने के भी निर्देश दिए हैं, ताकि किसी भी तरह की शिकायत उन तक तुरंत पहुंच सके और राज्य में स्वतंत्र, निष्पक्ष, प्रलोभन-रहित और पारदर्शी चुनाव सम्पन्न कराए जा सकें.

विधायक का खर्च सीमा : बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग ने हाल ही में विधानसभा चुनावों में उम्मीदवारों के खर्च की सीमा 28 लाख से बढ़ाकर अब 40 लाख कर दी थी. 2018 में राजस्थान में विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की चुनावी खर्च सीमा 28 लाख थी, कोविड महामारी के समय अक्टूबर 2020 में इसे बढ़ाकर 30 लाख 80 हजार रुपये कर दिया था. 2022 में सीमा बढ़ाकर 40 लाख रुपये कर दी गई है. इस बार के चुनाव खर्च की सीमा पिछले चुनाव यानि 2018 के विधानसभा चुनावों से 12 लाख रुपये बढ़ाकर अधिकतम 40 लाख रुपये कर दी है. उम्मीदवार को निर्वाचन व्यय का सार विवरण निर्वाचन अधिकारी को जमा कराना होता है. अनुसूची -1 में जनसभा, रैली जुलूस इत्यादि पर होने वाले खर्च को का ब्योरा देना होता है.

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