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मकर संक्रांति पर रेलवे की अपील, ट्रैक से दूर रहकर करें पतंगबाजी - Appeal of North Western Railway

उत्तर पश्चिम रेलवे ने अब आम लोगों से मकर (Railway Appeal on Makar Sankranti) संक्रांति के दौरान ट्रैकों से दूरी बनाए रखने की अपील की है. उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने कहा कि हर साल रेलवे ट्रैक के पास पतंगबाजी के चलते कई लोग दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं. ऐसे में त्योहारी सीजन को देखते हुए लोगों से ये अपील की गई है. ताकि वो सावधान रहें.

Railway Appeal on Makar Sankranti
Railway Appeal on Makar Sankranti

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Published : Jan 10, 2023, 3:24 PM IST

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण

जयपुर. देश में मकर संक्रांति का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया (Railway Appeal on Makar Sankranti) जाता है. राजधानी जयपुर और आसपास के क्षेत्रों में मकर संक्रांति के पर्व पर पतंगबाजी की जाती है. वहीं, पिंक सिटी की पतंगबाजी पूरे देश-दुनिया में मशहूर है. जिसकी शुरुआत हो गई है. हालांकि, इस बीच मकर संक्रांति पर पतंगबाजी को लेकर उत्तर पश्चिम रेलवे ने अब आम लोगों से अपील की है. जिसमें लोगों को रेलवे ट्रैक से दूर रहकर पतंगबाजी करने की बात कही गई है. दरअसल, उत्तर पश्चिम रेलवे की ज्यादातर ट्रैकों पर (Appeal of North Western Railway) ट्रेनें विद्युत से संचालित हो रही हैं. ऐसे में पतंग की डोर के तारों के संपर्क में आने से करंट का झटका लग सकता है, जो जानलेवा हो सकता है.

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि हर साल रेलवे ट्रैक के पास पतंगबाजी के चलते कई लोग दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं. वर्तमान में उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल में लगभग सभी रेल खंडों पर विद्युत कर्षण पर रेलगाड़ियां संचालित की जा रही (stay away from track and fly kites) है. रेलवे ट्रैक के ऊपर गुजर रही विद्युत तारों में 25 हजार वोल्ट की विधुत का प्रवाह रहता है. इन तारों के पतंग की डोर के संपर्क में आने से करंट लग सकता है. विशेषकर धातु युक्त मांझे से यह करंट तीव्र गति से झटका पहुंचा सकता है, जो कि जानलेवा भी हो सकता है.

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साथ ही रेलवे ट्रैक पर गुजर रही तीव्र रेलगाड़ियों से आप दुर्घटना का शिकार भी हो सकते हैं. रेलवे प्रशासन आम लोगों से अपील करता है कि पतंगबाजी के लिए रेलवे ट्रैक और रेलवे परिसरों से दूर रहें. रेलवे ट्रैक को अनाधिकृत स्थानों से पार करना रेल अधिनियम 1989 की धारा 147 के अनुसार दंडनीय अपराध भी है. इसके लिए आपको 1000 रुपए तक के आर्थिक दंड, 6 माह का कारावास या दोनो से एक साथ दंडित किया जा सकता है.

कैप्टन शशि किरण ने आगे कहा कि उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक विजय शर्मा के निर्देशानुसार मकर संक्रांति पर्व को देखते हुए रेलवे सुरक्षा बल और सुरक्षा विभाग की ओर से रेलवे ट्रैक के आसपास विशेष अभियान चलाकर लोगों को समझाइश की जा रही है. उल्लंघन करने पर लोगों को दंडित भी किया जा रहा है. इसी के साथ रेलवे प्रशासन की ओर से FM, टीवी चैनलों के माध्यम से इस विषय पर जागरूकता के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं. ताकि कोई अप्रिय घटना न हो. रेलवे प्रशासन सभी लोगों, विशेषकर अभिभावकों से अपील करता है कि अपने बच्चों को रेलवे ट्रैक से दूर रखें. सतर्क रहें और सुरक्षित रहें.

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