जयपुर. एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-5 ने जमीन का नामान्तरण खोलने की एवज में रिश्वत लेने वाले दौसा स्थित बोरदा के तत्कालीन पटवारी अभियुक्त को तीन साल की सजा सुनाई है. साथ ही पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. अभियुक्त का नाम भगवान सहाय बैरवा है.
वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि रामजी लाल शर्मा ने 4 जनवरी 2008 को एसीबी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें कहा गया था कि उसके दादा की मौत होने पर कृषि भूमि का नामान्तरण उसने पिता और चाचाओं के नाम खुलवाने के लिए आवेदन किया. नामान्तरण खोलने की एवज में अभियुक्त पटवारी पांच हजार रुपए मांग रहा है. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए एसीबी ने 7 जनवरी को अभियुक्त को पन्द्रह सो रुपए लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया.
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