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जयपुर: चाकसू में चाइनीज मांझा के खिलाफ पुलिस-प्रशासन सख्त, दुकानों की तलाशी शुरू

जयपुर के चाकसू में चाइनीज मांझे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और पतंग-मांझे की दुकानों पर जांच-पड़ताल की जा रही है. 14 जनवरी को मकर संक्रान्ती के मध्यनजर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पतंग उड़ाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है.

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Published : Jan 11, 2020, 6:51 PM IST

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चाकसू में चाइनीज मांझा के खिलाफ पुलिस-प्रशासन सख्त

चाकसू (जयपुर). चाकसू में चाइनीज मांझे के खिलाफ तहसील प्रशासन ने अभियान चलाते हुए कई पतंग-मांझे की दुकानों पर छापेमारी करते हुए जांच-पड़ताल शुरू कर दिया है. 14 जनवरी को मकर संक्रान्ती के मध्यनजर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पतंग उड़ाने के लिए सिंथेटिक मांझा, शीशा लेपित, नायलॉन पंतग डोरी और चाइनीज मांझे के निर्माण और बिक्री को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित लगाया जा रहा है और इसके लिए दुकान पर छापा भी मारा जा रहा है.

चाकसू में चाइनीज मांझा के खिलाफ पुलिस-प्रशासन सख्त

चाकसू तहसीलदार सुनीता सांखला के नेतृत्व में टीम ने मुख्य बाजार कस्बा स्थित पतंगो की दुकानों में चाइनीज मांझे की जॉच की और चेतावनी देते हुए कहा कि कोई दुकानदार चाईनीज मांझे बेचते हुए पाया गया, तो सम्बन्धित दुकानदार के खिलाफ एफआईआर दर्जकर कार्रवाई की जाएगी. जांच के दौरान विभिन्न प्रकार के धागो की चेकिंग की गई, लेकिन चाइनीज मांझा किसी भी दुकान पर नहीं मिला.

कस्बा के पटवारी सुरेशचंद जाट ने बताया कि प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि चाइनीज मांझे का इस्तेमाल नहीं करें. वहीं पक्षियों की सुरक्षा के मध्यनजर सुबह 6 से 8 बजे और शाम को 5 से 7 बजे का समय पतंगबाजी नहीं करने के लिए जागरूक किया जाएगा. वहीं लोगों ने प्रशासन से चाइनीज मांझा बेचने और इस मांझे का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है.

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एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत चाइनीज मांझा रखना, बेचना और इसका इस्तेमाल करना गैर जमानती अपराध है. पुलिस प्रशासन आईपीसी की धारा 188 के तहत इस मामले में अपराध दर्ज किया जाता है और सीआरपीसी की धारा 144 के तहत पाबंद किया जाता है. आईपीसी की धारा 188 के साथ एक्ट की धारा 15 जोड़कर मुकदमा दर्ज करवाया जाए, तो आरोपी को जेल भेजा जा सकता है.

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