जयपुर.पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर प्रथम ने महिला एसआई से मारपीट और दुष्कर्म करने के अभियुक्त बर्खास्त एसआई अशोक कुमार को दस साल की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 51 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि पीड़िता ने दुष्कर्म के संबंध में साक्ष्य पेश किए हैं और उसके बयानों पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है.
पीड़िता के अधिवक्ता दीपक चौहान ने बताया कि पीड़िता ने 17 अप्रैल 2018 को जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि बीती 5 अप्रैल को उसके बैच के निलंबित एसआई अशोक कुमार ने उसे फोन कर आर्थिक मदद मांगी, लेकिन उसने मना कर दिया. इस पर अशोक ने वापस फोन किया तो उसने कलेक्ट्री जाकर उसे ढाई हजार रुपए दे दिए. इस दौरान अभियुक्त ने कहा कि उसके खिलाफ प्रताप नगर पुलिस थाने में मामला दर्ज है और इसका अनुसंधान उनके बैच के ही एसआई के पास है.