जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर द्वितीय ने 17 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त गौतम कटेवा को 10 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ललिता संजीव महरवाल ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर पीड़िता ने 16 फरवरी, 2020 को झोटवाड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि उसके पड़ोस गांव का लडका गौतम कटेवा स्कूल के समय से उसका पीछा करता था. अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद वह जयपुर आ गई और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने लगी. इस दौरान अभियुक्त को उसके यहां रहने की जानकारी हो गई. ऐसे में अप्रैल, 2019 को अभियुक्त उसे पता पूछने के बहाने कार में बैठाकर होटल ले गया और उसके साथ दुष्कर्म कर वीडियो बना लिया.