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POCSO Court: नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 साल की सजा

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Published : Feb 3, 2023, 2:11 AM IST

नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दोषी मानते हुए पॉक्सो कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई (POCSO court judgement in minor rape case) है. मामला 16 फरवरी, 2018 को कोटपूतली में सामने आया था.

POCSO court sentenced rape convict 20 years of Jail
नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 साल की सजा

जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त संजय कुमार को 20 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने 24 वर्षीय इस अभियुक्त पर 3 लाख 1 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. वहीं अदालत ने साक्ष्य के अभाव में एक अन्य युवक को बरी कर दिया.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि 16 फरवरी, 2018 को पीड़िता ने कोटपूतली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. जिसमें कहा गया कि वह नवीं कक्षा में पढ़ती है और 14 फरवरी को स्कूल से घर लौट रही थी. रास्ते में उसे संजय मिला और उसके भाई को अपने कब्जे में होना और जान से मारने की धमकी देकर जबरन मोटरसाइकिल पर बैठाकर अवधेश गुर्जर के घर ले गया. वहां उसने अवधेष के साथ मिलकर उसे बीयर पिलाई और दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया. इस दौरान वह बेहोश हो गई.

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जब उसे होश आया तो संजय उसे वापस छोड़ गया. इसके बाद उसने अपनी सहेली को घटना की जानकारी दी. सहेली की ओर से दुष्कर्म की बात पीड़िता की मां को बताई. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने संजय के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया. वहीं बाद में अदालत की ओर से अवधेश गुर्जर के खिलाफ भी प्रसंज्ञान लेकर उसे तलब किया गया. सुनवाई के दौरान गवाहों के बयानों में आया कि मौके पर अवधेश गुर्जर नहीं था. इसके आधार पर अदालत उसे बरी करते हुए संजय कुमार को सजा सुनाई है.

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