जयपुर.पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर द्वितीय ने नौ साल की बच्ची का अपहरण करने के बाद उससे दुष्कर्म कर हत्या करने वाले अभियुक्त सूरज जाटव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने 24 वर्षीय इस अभियुक्त पर एक लाख 58 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने न सिर्फ नौ साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि गला काटकर उसकी हत्या कर दी. ऐसे में उसके प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता. ऐसे में अभियुक्त को शेष जीवन जेल में रखा जाए.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ललिता संजीव महरवाल ने अदालत को बताया कि 10 मार्च 2015 को मृतक बच्ची के परिजनों ने सांगानेर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि एक दिन पहले वह और उसकी पत्नी नौकरी पर गए थे. शाम को सात बजे जब पत्नी घर लौटी तो उनकी नौ साल की बेटी गायब मिली. उसका अभी तक सुराग नहीं लगा है. रिपोर्ट में आशंका जताई गई कि उसे कोई बहला फुसला कर अपने साथ ले गया है.