जयपुर.जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने आठ साल की सौतेली बेटी के साथ कई बार शोषण करने वाले वकील पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर दो लाख एक हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त के वकील होकर नाबालिग से यौन संबंध के संबंध में कानून और सजा की जानकारी होने के बावजूद भी उसने पीडिता का कई बार यौन शोषण किया. वहीं अभियुक्त का दायित्व था कि वह पीड़िता को सामाजिक सुरक्षा के साथ ही बाहरी लोगों से भी उसकी रक्षा करता, लेकिन उसने स्वयं ही कई बार उसका शोषण किया. ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने बताया कि पीड़िता की मां की दूसरी शादी अभियुक्त वकील से वर्ष 2014 में हुई थी. पीड़िता उसके पहले पति से उत्पन्न संतान है. शादी के बाद वह झुंझुनू से आकर जयपुर रहने लगे. पीडिता की मां के नौकरी पर जाने के बाद अभियुक्त आठ साल की पुत्री के साथ अश्लील हरकते करने लगा. स्कूल के लिए तैयार होते समय अभियुक्त पीड़िता को निर्वस़्त्र करता और अश्लीलता करता. वहीं पीडिता के नहाते समय भी वह बाथरूम में जाकर उससे छेड़छाड़ करता. पीडिता की ओर से मां को शिकायत करने पर उसने अपनी कॉलेज की नौकरी छोड़ दी.