जयपुर.पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर प्रथम ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त सौरभ जाटव को बीस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने मूलत: हिंडौन सिटी निवासी इस अभियुक्त पर एक लाख तीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने प्रकरण में रामदयाल, राकेश और शकुंतला को साक्ष्य में अभाव में बरी कर दिया है.
अदालत ने कहा कि अभियुक्त नाबालिग पीड़िता को उसके परिजनों की सहमति के बिना बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ कई बार संबंध बनाए. नाबालिग की सहमति का कानून में कोई महत्व नहीं है. इसलिए अभियुक्त के इस कृत्य को दुष्कर्म के अपराध के तहत ही माना जाएगा. ऐसे में अभियुक्त के खिलाफ नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रचना मान ने अदालत को बताया कि 14 जून 2022 को पीड़िता के पिता ने सांगानेर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी.