जयपुर.पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम- तीन, महानगर द्वितीय ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त नंदकिशोर को 20 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख आठ हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
पीठासीन अधिकारी नरेंद्र सिंह मालावत ने अपने आदेश में कहा कि वर्तमान समय में इस तरह की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं. यदि न्यायालय की ओर से ऐसे अपराधियों के प्रति सहानुभूति दिखाई गई तो अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे और ऐसे अपराध की पुनरावृत्ति होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ललिता संजीव महरवाल ने अदालत को बताया कि 19 अप्रैल 2020 की देर रात 17 वर्षीय पीड़िता टॉयलेट के लिए घर के बाहर आई थी.