जयपुर.पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर प्रथम ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने और गर्भ ठहरने पर उसका गर्भपात कराने वाले अभियुक्त हीरालाल गुर्जर को बीस साल की कठोर सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने नाबालिग पीड़िता के साथ संबंध बनाए हैं और नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखी है. ऐसे संबंधों को दुष्कर्म के तहत ही माना जाएगा.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रचना मान ने अदालत को बताया कि अभियुक्त नाबालिग पीड़िता के पड़ोस में रहता था. पड़ोस में रहने के चलते दोनों के बीच बोलचाल थी, ऐसे में अभियुक्त ने नाबालिग पीड़िता का फायदा उठाकर उसके साथ संबंध बनाए. उसने पीड़िता को बहला फुसलाकर उसके साथ रेप किया. वहीं पीड़िता के गर्भवती होने पर दवा देकर उसका गर्भपात करा दिया. इस दौरान अत्यधिक रक्तस्राव होने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराने पर घटना की जानकारी सामने आई.